मुसलमानो की धार्मिक भावना व देश मे दंगा भड़काने पर  दर्ज कराया प्रकरण।*


Bundi, पॉपुलर फ्रंट के जिला सचिव शाहिद हुसैन ने प्रेस जारी कर बताया कि 15 मई को रात्रि के 8 बजे सुदर्शन चेनल पर कार्यक्रम के दौरान मुसलमानो की धार्मिक भावना व देश मे दंगा भड़काने का कार्यक्रम चलाया।जिला सचिव ने बताया कि 15 मई 2021 को रात को 8 बजे सुदर्शन चैनल पर एक प्रोग्राम बिंदास बोल के नाम से  टेलीविजन कार्यक्रम  चलाया जा राहा था। जिसे चैनल का सीएमडी के.सुरेश चाव्हाण ज़्यादातर होस्ट करता हैं। तथा उसके अन्य साथी उसके साथ इस प्रसारण में शामिल रहते है उस दिन के कार्यक्रम का विषय फिलिस्तीन और इज़रायल में चल रहा संघर्ष था। जिसका हैडिंग आरोपियों ने *आओ इजराइल का साथ दें!, कल की लड़ाई का साथी है इजराइल* रखा हुआ था। जिसमे सीएमडी के. सुरेश चाव्हाण व उसके अन्य साथी द्वारा सुदर्शन चैनल पर कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों कि धार्मिक भावनाए व देश में दंगा भड़काने कि नियत से एक दृश्य 47  मिनट 57 सेकंड से 48 मिनट 02 सेकेंड तक  दिखाया गया। जिसमे इस्लाम धर्म के दुसरे सबसे बड़े धार्मिक पूजा स्थल *मस्जिद ए नबवी को मिसाइल द्वारा विस्फोट करते हुए* दिखाया गया हैं। पूरा कार्यक्रम 55  मिनट 02  सेकंड का है ।  ये दृश्य दिखा कर आरोपीयो ने मुस्लिम समुदाय कि धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचाने, समुदायों के बीच सौहार्द्र अथवा शत्रुताए घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं भडकाने और राष्ट्रीय अखंडता को तोड़ने का अपराध किया हैं।जो कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। इस व्यक्ति पर पूर्व में भी इसी तरह धर्मीक भावनाओं को भड़काने और देश की अखण्डता को तोड़ने के मुकदमे लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोपी के एक मामले में कहा था कि "हम ध्यान दें कि सक्षम प्राधिकरण, वैधानिक प्रावधानों के तहत कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के साथ निहित है, जिसमें सामाजिक सौहार्द और सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधान भी शामिल हैं."

सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के सीएमडी के.सुरेश चह्वाण और उसके अन्य साथियों  द्वारा किया गया ये कृत्य एक सांप्रदायिक, विभाजनकारी और सौहार्द को बिगाड़ने वाला है।साथ ही विकृत विचारधारा का उदाहरण और दंडनीय अपराध है।


ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना कृत्य और प्रसारण से घृणा फैलने के साथ पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है।

कार्यक्रम कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के भी खिलाफ है।

पूर्व में उत्तरप्रदेश की संभल पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए(1), 505 बी/295ए,आई टी एक्ट और केबिल टेलिविजन नेटवर्क एक्ट की धारा 16 के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार किया था। 

 सीएमडी सुरेश चाव्हाण व उसके अन्य साथी व चेनल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाय।

इस प्रकरण को दर्ज कराने में यूनुस खान नईम हुसैन जाहिद हुसैन आदि।