आज से लागू  "महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा"

 पूर्ण गंभीरता के साथ हो पालना- जिला कलेक्टर


बूंदी, 2 मई। प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 3  मई से 17 मई, 2021 तक  ‘महामारी  रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया है। बढते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित ‘महामारी  रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के सख्ती से लागू करने को लेकर रविवार को जिला कलक्टर आशीष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीना के नेतृत्व में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बूंदी शहर में पैदल फ्लेग मार्च किया। उन्होंने शहर के मुख्य बाजारों, सङकों, मौहल्लों और गलियों से होते हुए बेवजह घूमते लोगों की समझाईश करते हुए महामारी से बचाव के लिए घरों में ही रहने का आव्हान किया। पैदल फ्लेग मार्च में अतिरिक्त जिला कलक्टर एयू खान, उपखण्ड अधिकारी कैलाश चंद गुर्जर, एएसपी किशोरीलाल आदि साथ रहे। जिला कलेक्टर ने अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा लागू रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े की पूरी गंभीरता से पालना की जाए ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके आवश्यक कार्य के कारण बाहर निकलने वाले व्यक्ति भली प्रकार मास्क पहने हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्य रूप से पालना की जाए।

  जिला कलक्टर आशीष गुप्ता ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के क्रम में बताया कि 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार  7  मई  दोपहर  12  बजे  से  सोमवार  10  मई  प्रातः  5  बजे  तक  एवं  शुक्रवार  14  मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा  तथा  सोमवार  से  शुक्रवार  प्रतिदिन दोपहर  12  बजे  से  अगले  दिन  प्रातः  5  बजे  तक सम्पूर्ण जिले में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

 बिना कारण घूमते मिले तो होंगे क्वॉरेंटाइन

उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया जाने पर उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। सभी  प्रकार  के  खाद्य  पदार्थ,  किराने  का  सामान,  आटा  चक्की,  पशुचारे  से  संबंधित  थोक  एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कृषि  आदान  विक्रेताओं  की  दुकानें/परिसर सोमवार  एवं  गुरूवार  को  प्रातः  6  से  प्रातः  11  बजे  तक  खुलने  की  अनुमति  होगी।  आॅप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।

  उन्होंने बताया कि मंडियां,  फल  एवं  सब्जियां  तथा  फूल-मालाओं  की  दुकानें  प्रतिदिन  प्रातः  6  से  प्रातः  11  बजे तक  खुल  सकेंगी।  ठेलेे,  साइकिल,  रिक्शा,  आॅटो  रिक्शा  एवं  मोबाइल  वैन  के  माध्यम  से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। डेयरी  एवं  दूध  की  दुकानों  को  प्रतिदिन  प्रातः  6  से  प्रातः  11  एवं  शाम  5  से  शाम  7  बजे  तक खोलने की अनुमति होगी। राशन  की  दुकानें  बिना  किसी  अवकाश  के  खुली  रहेंगी।  साथ  ही,  फार्मास्यूटिकल,  दवाएं  एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

उन्होनंे बताया कि प्रोसेस्ड  फूड,  मिठाई,  बेकरी  एवं  रेस्टोरेंट  इत्यादि  दुकानंे  नहीं  खोेली  जा  सकेंगी।  केवल  होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी। विवाह  समारोह  में  अब  50  की  जगह  31  व्यक्ति  ही  अनुमत  होंगे  और  विवाह  समारोह  केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। विवाह  समारोह  के  संबंध  में  दिनांक,  आयोजन  की  समयावधि  एवं  स्थान  की  पूर्व  सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची  भी  अनिवार्य  रूप  से  देनी  होगी।  इस  सूची  के  अतिरिक्त  कोई  भी  अतिथि  अनुमत  नहीं होगा। बिना पूर्व  सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग  नहीं रखने पर  5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी  खेल  मैदान  एवं  सार्वजनिक  उद्यान  अब  प्रातः  5  बजे  से  प्रातः  11  बजे  तक  ही  खुले  रह सकेंगे। सभी उद्योग  एवं  निर्माण  संबंधी  इकाइयों  में  कार्य  करने  की  अनुमति  होगी।  संबंधित  इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके। निर्माण  सामग्री  से  संबंधित  दुकानों  को  खोलने  की  अनुमति  नहीं  होगी।  दूरभाष  अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से आॅर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी। नई  गाइडलाइन के  तहत  परामर्श  दिया  गया  है  कि  जहां  तक  संभव  हो बाजारों में खरीददारी के  लिए  दुपहिया  एवं  चैपहिया  वाहनों  का  प्रयोग  ना  करें  एवं  नजदीकी  दुकान  से  पैदल, साइकिल  या  सार्वजनिक  परिवहन  (साइकिल  रिक्शा  एवं  आॅटो  रिक्शा)  का  प्रयोग  करें,  ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो। बढते संक्रमण को रोकने के लिए यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी  रेड  अलर्ट-जन  अनुशासन  पखवाड़ा‘  के  दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव  हो हाॅस्पिटल में भर्ती पाॅजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य  कोई  व्यक्ति  ना  जाए।  विशेष  परिस्थितियों  में  केवल  एक  ही  व्यक्ति  को  अनुमत  किया जाए।