भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इसके बाद अब इस मामले में जल्दी सुनवाई के साथ-साथ मुकदमे में शीघ्र फैसले की आस जगी है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई कर 12 अप्रैल तक सभी मुस्लिमों के बयान पूरे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले से जुड़े एक आरोपित परसराम विश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं। जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव की एएनएम भवरी देवी से जुड़ा मामला 2011-2012 से विचाराधीन है।