*अवैध अफीम सहित 4 आरोपी गिरफ्तार, 60 ग्राम अवैध अफीम सहित कार जब्त
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*चित्तौरगढ़ जिला विशेष टीम व थाना सदर चित्तौड़गढ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई*!
*चित्तौरगढ़*। श्री दीपक भार्गव जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद- फरोख्त व परिवहन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान जिला विशेष टीम को कल दिनांक 30-03 2021 को सांय के समय जरिये मुखबिर निम्बाहेड़ा की तरफ से एक संदिग्ध कार आने की सूचना मिली। जिस पर कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल के निर्देशन में जिला विशेष टीम प्रभारी श्री शिव लाल मीणा के नेतृत्व में जिला विशेष टीम के ललित कुमार हैड कानि , कानि मिट्ठू लाल, ,रामावतार, विजय सिंह चालक सुनिल ने औछडी टोल के पास मुखबिर की सूचना के मुताबिक एक संदिग्ध शिफ्ट कार एच.आर. 26 सी .ई. 6661 को रुकवाया जिसमें चार व्यक्ति बैठे हुए थे जिनके पास अवैध मादक पदार्थ होने का अंदेशा होने पर डीएसटी के ललित कुमार हेड कांस्टेबल ने संदिग्ध कार को रुकवा कर रख सुभाष विष्नोई उपनिरीक्षक कार्यवाहक थानाधिकारी को मौके पर आकर कार्यवाही करने हेतु जरिये मोबाइल अवगत कराया | जिस पर सुभाष विश्नोई कार्यवाहक थानाधिकारी सदर चित्तौड़गढ मय जाब्ते के औछडी टोल के पास हाईवे पर पहुंचे| जंहा सूचना के मुताबिक एक कार स्वीप्ट में चार व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए जिनके पास अवैध मादक पदार्थ होने की सूचना पर इंचार्ज थाना सुभाष विश्नोई ने कार चालक से उसका नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम हरजीत सिंह पिता बलकार सिंह जाति जाट सिख निवासी मूशाली पोस्ट हिजरावा कला थाना सदर फतेहाबाद जिला फतेहाबाद (हरियाणा ) होना बताया | चालक की सीट के बराबर वाली सीट पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने अपना नाम रणजीत सिंह पिता गुरदीप सिंह जाति जट सिख निवासी बगड़िया डोडर थाना डोडर जिला श्योपुर (मध्य प्रदेश )होना बताया | चालक की सीट के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए दो व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम राजेंद्र पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी खेड़ली थाना केशोरायपाटन जिला बूंदी (राजस्थान) तथा दूसरे ने प्रताप सिंह पिता पलविंद्र सिंह जट्टी जट्ट सिख, निवासी सांगा थाना सरदूलगढ़ जिला मानसा (पंजाब ) होना बताया | चारो आरोपियों के कब्जे मिली स्विफ्ट कार की कार्यवाहक थाना अधिकारी व जाब्ते द्वारा तलाशी ली गई तो कार में गियर के पास बने हुए खांचे में एक प्लास्टिक की डिब्बी मिली जिसमें मठमैले रंग का पदार्थ भरा हुआ दिखाई दिया ।डिब्बी का ढक्कन खोल कर थाना अधिकारी व जाब्ते ने देखा और सूंगा तो अफीम होना पाया तथा उक्त चारों कार सवार आरोपियों से पूछा गया तो उन्होंने भी अफीम होना बताया | उक्त अफीम को कब्जे में रख परिवहन करने के लाइसेंस और अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो चारों ने ही लाइसेंस नहीं होना बताया | प्लास्टिक की डिब्बी का अफीम सहित तोल किया गया तो अफीम का कुल बजन 60 ग्राम हुआ | मौके से प्लास्टिक की डिब्बी अफीम सहित व स्विफ्ट कार को मौके पर ही जप्त किया गया | उक्त चारों आरोपियों को अवैध अफीम रख परिवहन करने के कारण एनडीपीएस एक्ट में मौके से गिरफ्तार किया गया । बाद कार्यवाही गिरफ्तार सुदा चारो आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना सदर चित्तौड़ पर अपराध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया जाकर ,प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी शम्भुपुरा कैलाश सौनी द्वारा किया जा रहा है।

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