*बड़ा फैसला: कारों में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग जरूरी, पुरानी गाड़ियों के मालिकों को 31 अगस्त तक की


मोहलत* 


सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए आगामी एक अप्रैल से सभी कारों में आगे की सीटों के लिए एयरबैग जरूरी कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, ‘‘वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले को-पैसेंजर यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था। 


नए नियमों के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि 01अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद निर्मित नए वाहनों में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के लिए एयरबैग जरूरी होंगे। पुरानी कार मालिकों को 31 अगस्त, 2021 से पहले मौजूदा मॉडलों में ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। यानी कि पुरानी कार के मालिकों को 31 अगस्त, 2021 से पहले अपनी कार में एयरबैग लगवाने होंगे। सरकार का कहना है कि 31 अगस्त के बाद अगर कोई कार सड़क पर बिना एयरबैग के चलते मिलेगी, तो उसका चालान काटा जाएगा। सरकार के इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।


सरकार का कहना है कि ये एयरबैग्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 145 के मानकों को अनुरूप होने चाहिए, जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के तहत  अधिसूचित किया गया है। फिलहाल कंपनियां केवल टॉप वैरियंट्स में ही डुअल फ्रंट एयरबैग्स का फीचर देती हैं।